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झारखंड: 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन


रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में मौजूदा छूट और पाबंदियों के साथ 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल धार्मिक व शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होंगी। बस के परिचालन को भी अनुमति नहीं दी गई है। होटल भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। जारी आदेश के अनुसार अगले एक माह तक धार्मिक स्थल, स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान, नाई दुकान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, सभा भवन, शॉपिंग मॉल, बस परिवहन, होटल, लॉज व धर्मशालाएं बंद रहेंगी।
एक जून से 30 जून के दौरान लॉकडाउन के लिए जारी आदेश अगले 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। निजी वाहन से राज्य से बाहर जाने वालों के लिए के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन जो राज्य में आएंगे, उनके लिए एंट्री पास की जरूरत होगी। 25 जून से मार्निंग वॉक के लिए छूट व खेलने के लिए स्टेडियम को प्रतिबंध मुक्त किया गया है। वहां दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन शापिंग को भी अनुमति दी गई है।